पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा (Pawan Kheda) को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कांग्रेस प्रवक्ता को दिल्ली से रायपुर जाते समय गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था। वे कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे।
कांग्रेस प्रवक्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। CJI चंद्रचूड की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार 3 बजे से करीब 30 मिनट सुनवाई के बाद कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी। नी खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाएगी।
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असम और उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट की नोटिस
खेड़ा को SC से एक राहत और मिली है। इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है।
हालांकि आज की गिरफ्तारी असम पुलिस ने अपने यहां दर्ज केस के आधार पर की थी। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने को लेकर 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा।